अंबिकापुर। सरगुजा जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर एक दामाद ने अपने ही ससुर को जिंदा जला दिया था। अब इस मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी दामाद को उम्रकैद की सजा सुनाई है।जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनीष कुमार दुबे ने  को इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी धनसाय कोरवा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार ग्राम दौरना निवासी  मृतक दशरू कोरवा को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई थी। इसी जानकारी के बाद उसका दामाद धनसाय कोरवा उस पर शराब पीने के लिए रुपए देने का दबाव बना रहा था। जब ससुर ने पैसे देने से इंकार कर दिया तो आरोपी ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। यह घटना 4 दिसम्बर 2024 में हुई थी। जिससे दशरु  घायल हो गया था जिससे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था जो इलाज के दौरान मौत हो गई।

इस मामले में पुलिस ने तत्परता से जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।मामले की सुनवाई करते हुए चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार दुबे की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी दामाद धनसाय कोरवा (40) को आजीवन कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 2 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा मिलेगी।

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