

अम्बिकापुर: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गिरिवर सिंह राजपूत के न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत एक अहम आदेश जारी किया है। यह आदेश आरोपी आयुष सिन्हा पिता त्रिभुवन प्रसाद सिन्हा, उम्र 30 वर्ष, निवासी सत्तीपारा शिव मंदिर के पास, थाना अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) के विरुद्ध जारी किया गया है।
प्रकरण संख्या 5175/2025में शासन विरुद्ध ऋतिक मंदिलवार के नाम से दर्ज इस मामले में आरोपी आयुष सिन्हा पर जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 व 8, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी सहित आईटी एक्ट की धारा 66 (C) और 66 (D) के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं।न्यायालय द्वारा आरोपी की अनुपस्थिति को देखते हुए घोषणा जारी करते हुए निर्देश दिया गया है कि आरोपी दिनांक 11 नवम्बर 2025 को सुबह 11 बजे न्यायालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसके विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।यह आदेश अम्बिकापुर न्यायालय परिसर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विधिसम्मत रूप से पारित किया गया है।






















