बलरामपुर:  जिले में कानून-व्यवस्था एवं नागरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  चंदन संजय त्रिपाठी ने भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय क्षेत्र एवं नगर के बाह्य क्षेत्रों के लिए किरायेदारों के अनिवार्य सत्यापन के संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिले के सभी मकान मालिकों को अपने यहां निवासरत अथवा नए किरायेदारों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

जारी निर्देशों के अनुसार मकान मालिकों को संबंधित थाना अथवा चौकी में अपने किरायेदार की आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी। कलेक्टर द्वार जारी आदेश में मकान मालिक अपना मकान किरायादार को नहीं देगा, जब तक उसका पूर्ण विवरण संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं करेगा। संबंधित थाना प्रभारी को जानकारी दिए बगैर कोई व्यक्ति/प्रतिष्ठान भवन किराये पर दे या ले नहीं सकेगा।
आदेश जारी तिथि के पूर्व से ही जो व्यक्ति किरायेदार की हैसियत से रह रहे हैं, उनके मकान मालिक भी थाना प्रभारी को किरायेदार के संबंध में तत्काल सूचित करेंगे। किसी भी व्यक्ति को वैध पहचान पत्र के बिना आवास किराये पर ना दिया जाए। मकान मालिक सभी किरायेदार का नाम, पता, मोबाईल नंबर एवं पहचान पत्र क्रमांक अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे तथा संबंधित थाना प्रभारी को दी गई सूचना में इसका उल्लेख करेंगे। मकान मालिक अपने किरायेदार या उनके यहां आये आगंतुक की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत निकटम पुलिस थाना चौकी में सूचित करेंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 की अधीन दण्डनीय अपराध है।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले में शांति, सुरक्षा एवं अपराधों की रोकथाम के लिए किरायेदारों का सत्यापन अत्यंत आवश्यक है। इससे असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के साथ आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को व्यापक जनजागरूकता के निर्देश दिए गए हैं।

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