बिलासपुर। प्रदेशभर के निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस वसूली और छात्रों पर अतिरिक्त दबाव को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। आज चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी निजी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। यह फैसला छात्रों के हित में एक अहम कदम माना जा रहा है।

छात्रा ने उठाई मनमानी फीस की समस्या

यह मामला ईडब्ल्यूएस कैटगरी की मेडिकल छात्रा प्रतीक्षा जांगड़े की जनहित याचिका पर आधारित है। छात्रा ने हाईकोर्ट में शिकायत की कि कॉलेज प्रबंधन परिवहन और हॉस्टल की सुविधाओं का उपयोग न करने के बावजूद उससे लाखों रुपये वसूलने का दबाव बना रहा है। याचिका में कॉलेज फीस रेगुलेटरी नियमों के पालन न करने का भी उल्लेख किया गया।

हाईकोर्ट का नोटिस और आगे की प्रक्रिया

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी निजी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी किया और स्पष्ट किया कि दो हफ्तों के भीतर उन्हें इस मुद्दे पर जवाब देना होगा। अदालत का यह कदम प्रदेशभर के मेडिकल छात्रों के लिए राहत की उम्मीद जगाता है, खासकर उन छात्रों के लिए जो कॉलेजों की मनमानी फीस वसूली से परेशान हैं।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!