पटना। बिहार की राजधानी पटना में 3 जून को हुए चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के संचालक खान सर को एक बार फिर अदालत से राहत मिली है। पटना की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को फिलहाल जारी रखा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी और तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

पुलिस ने कोर्ट में पेश की अपडेटेड केस डायरी

मामले की जांच कर रही पुलिस ने अदालत में अपनी अपडेटेड केस डायरी भी दाखिल कर दी है। इससे पहले 9 जून को कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसे अब अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया गया है।

केस डायरी में पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने अपनी केस डायरी में दावा किया है कि फायरिंग आत्मरक्षा के लिए नहीं की गई थी। जांच के अनुसार, खान सर के बॉडीगार्ड द्वारा की गई फायरिंग का उद्देश्य दहशत फैलाना था। पुलिस का कहना है कि जब गोली चलाई गई, तब तक मारपीट और संस्थान का बोर्ड तोड़ने वाले लोग वहां से जा चुके थे। दोनों घटनाओं के बीच करीब 20 मिनट का अंतर था, इसलिए आत्मरक्षा का तर्क प्रथम दृष्टया सही नहीं माना जा सकता।

गार्डों पर दो-दो राउंड फायरिंग का आरोप

3 जून की रात कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद के दौरान खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों पर दो-दो राउंड फायरिंग करने का आरोप लगा था। इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी।

एफआईआर में जोड़ा गया खान सर का नाम

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि फायरिंग की घटना खान सर के निर्देश पर हुई थी। इसी आधार पर पुलिस ने एफआईआर में फैजल खान (खान सर) का नाम भी शामिल किया। इस मामले में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद को पहले गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई और वह जेल से रिहा हो चुके हैं।

अब इस बहुचर्चित मामले में सभी की निगाहें 25 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी।

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