


बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडेय को पद से हटाने और उनके कार्य करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजीव कुमार पांडेय फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे।
महापौर और कांग्रेस पार्षदों ने दायर की थी याचिका
भिलाई नगर निगम के महापौर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि नगर निगम की सामान्य सभा ने सर्वसम्मति से आयुक्त राजीव कुमार पांडेय को हटाने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बावजूद वे लगातार अपने पद पर कार्य कर रहे हैं और राज्य सरकार ने भी उन्हें नहीं हटाया है।
सामान्य सभा के प्रस्ताव का दिया गया था हवाला
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि सामान्य सभा के प्रस्ताव को आधार मानते हुए आयुक्त को पद से हटाया जाए और उन्हें कार्य करने से रोका जाए। इसी मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई थी।
हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्षदों और महापौर की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के इस निर्णय के साथ ही आयुक्त राजीव कुमार पांडेय के पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है।
चर्चा में रहा था मामला
गौरतलब है कि भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा में आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव पारित होने के बाद यह मामला लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस विवाद पर कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है और आयुक्त अपने दायित्वों का निर्वहन जारी रखेंगे।





















