


CGPSC 2021 : भर्ती मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
राज्य सरकार ने पहले हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराया और सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।
CGPSC 2021 भर्ती: CBI जांच का दिया गया हवाला
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच CBI द्वारा की जा रही है। इसलिए जांच पूरी होने तक नियुक्तियों को रोका जाना चाहिए।
वहीं, अभ्यर्थियों की ओर से इस तर्क का विरोध किया गया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि CBI अपनी अंतिम चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें 171 में से केवल 5 अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं। साथ ही 125 उम्मीदवारों को पहले ही ज्वाइनिंग दी जा चुकी है, जबकि बाकी अभ्यर्थी तीन साल से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं।
इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच दोनों ने सरकार की अपील खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि CGPSC 2021 भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ज्वाइनिंग दी जाएगी।
































