बलरामपुर: अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर नीर निधि नंदेहा ने जानकारी दी है कि 26 अक्टूबर 2025 को खाद्य निरीक्षक वाड्रफनगर को सूचना मिली की पिकअप वाहन क्रमांक 64 बीटी 0835 से अवैध धान का परिवहन किया जा रहा था। जिसे संयुक्त टीम द्वारा पीछा करने पर ग्राम मुरकौल के पास वाहन चालक वाहन को छोड़ कर फरार हो गया। पिकअप में 64 बोरी अवैध धान लोड था जिसे जब्त किया गया। इस संबंध में वाहन पर अवैध धान परिवहन करने के मामले में वाहन चालक और वाहन स्वामी पर एफआईआर दर्ज किया गया है।

गौरतलब है कि उक्त प्रकरण में संबंधित व्यक्तियों द्वारा अन्य प्रदेश के धान को स्थानीय छत्तीसगढ़ के कृषकों के खाते से बेचने के आशय से पूर्व नियोजित आपराधिक षड़यंत्र के अन्तर्गत छलपूर्वक आर्थिक लाभ प्राप्त करने तथा छत्तीसगढ़ शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाने की दुराशय पूर्वक योजना बनाई गई। उनके द्वारा उत्तर प्रदेश से धान लाकर छत्तीसगढ़ में अधिक मूल्य पर विक्रय करने का प्रयास किया गया, जो राज्य सरकार की स्पष्ट नीति का उल्लंघन है। जिसमें केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय कृषकों द्वारा उत्पादित धान की खरीदी वैध मानी गई है। उक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 (आपराधिक षड्यंत्र) एवं धारा 318 (छल) के परिधि में दण्डनीय है। इसके अतिरिक्त यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 07 के अंतर्गत अवैध विक्रय भण्डारण एवं परिवहन के श्रेणी में आता है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के धारा 10 (क) के अधीन संज्ञेय अपराध है। उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही का संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया गया है एवं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही एवं अपराध में प्रयुक्त वाहन एवं जप्त खाद्यान को शासन के पक्ष में राजसात करवाने की त्वरित कार्यवाही की गई है।

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