रायपुर:दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने कलेक्टर दुर्ग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्ग गोविंद साव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की यह कार्यवाही दुर्ग बीईओ द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं पदीय अधिकार के दुरूपयोग के परिणाम स्वरूप की गई है। 

श्री साव पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत अपनी पत्नी कुमुदनी साव को अतिशेष शिक्षकों की सूची से मुक्त रखने के उद्देश्य से दस्तावेजों में जानबूझकर तथ्यात्मक त्रृटि की। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, सेक्टर-09, भिलाई में पदस्थ  कुमुदनी साव उच्च वर्ग शिक्षक (हिन्दी) के पद पर कार्यरत हैं, जबकि परिशिष्ट-02 में उन्हें उच्च वर्ग शिक्षक (गणित) के रूप में दर्शाया गया। इस प्रकार की कुटरचना विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जैसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 के प्रतिकूल आचरण है। उक्त मामले में आयुक्त श्री राठौर ने श्री साव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। निलंबन अवधि के दौरान श्री साव का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग निर्धारित किया गया है।

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