सूरजपुर: सूरजपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के लिए ई-केवायसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिले में वर्तमान में कुल 02 लाख 52 हजार 266 राशनकार्ड प्रचलित हैं, जिनमें 07 लाख 96 हजार 426 सदस्यों के नाम दर्ज हैं। इनमें से 07 लाख 33 हजार 28 सदस्यों की ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जबकि 62 हजार 729 हितग्राहियों द्वारा ई-केवायसी नहीं करायी गयी है। समय पर प्रक्रिया पूर्ण न होने की स्थिति में माह जुलाई 2026 के खाद्यान्न वितरण पर अवरोध उत्पन्न हो सकता है।

खाद्य विभाग के अनुसार शेष हितग्राहियों में 25 हजार 491 सदस्य ऐसे हैं जिनकी आयु 05 वर्ष से कम है और जिन्हें ई-केवायसी से छूट प्रदान की गई है। वहीं 37 हजार 907 सदस्य 05 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिन्हें शासन स्तर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत ई-पॉस मशीन में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अथवा फेस ई-केवायसी के माध्यम से 15 जुलाई 2026 तक अपनी ई-केवायसी पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रक्रिया शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर अथवा मोबाइल एप के माध्यम से पूरी की जा सकती है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 15 जुलाई 2026 तक ई-केवायसी पूर्ण नहीं कराने वाले हितग्राहियों को भविष्य में राशन प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने समस्त हितग्राहियों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि में अपनी ई-केवायसी अनिवार्य रूप से करा लें, ताकि आगे किसी प्रकार की असुविधा न हो।
 

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि ई-केवायसी के माध्यम से वास्तविक एवं पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। इस प्रक्रिया से फर्जी, मृत, स्थानांतरित अथवा अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची से हटाए जा सकेंगे, जिससे शासकीय खाद्यान्न का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सकेगा। उन्होंने बताया कि हितग्राही अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर अथवा स्वयं ‘‘मेरा ई-केवायसी‘‘ ऐप के माध्यम से फेस ई-केवायसी कर सकते हैं। विभाग ने अपील करते हुए कहा है कि सभी पात्र हितग्राही 15 जुलाई 2026 से पूर्व अपनी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें, ताकि राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

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