अंबिकापुर: सरगुजा जिले में नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी है। इसी कड़ी में एक मोटरसाइकिल चालक को शराब पीकर वाहन चलाना महंगा पड़ गया। न्यायालय ने आरोपी पर 11,000 का अर्थदंड लगाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल 2026 को देवरी रोड पर थाना बतौली पुलिस द्वारा नियमित वाहन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक TVS अपाचे मोटरसाइकिल चालक संदिग्ध अवस्था में तेज गति से आता दिखा। पुलिस के रुकने के इशारे के बावजूद चालक नहीं रुका, जिसके बाद उसे रोककर जांच की गई।जांच में पाया गया कि चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था। डाक्टरी मुलाहिजा में भी शराब सेवन की पुष्टि हुई। आरोपी की पहचान सोनू कुमार (29 वर्ष), निवासी उरदरा थाना लुंड्रा, जिला सरगुजा के रूप में हुई है।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, 3/181 और 29/194 (D) के तहत मामला दर्ज कर वाहन को जब्त कर न्यायालय में पेश किया।मामले की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने 5 मई 2026 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए ₹11,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक सेंगर की अहम भूमिका रही। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और नशे में वाहन चलाने से बचें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

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