सूरजपुर: हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे पांच आरोपियों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की है। न्यायालय ने सभी आरोपियों को 10 अगस्त 2026 या उससे पहले न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

मामला चौकी बसदेई क्षेत्र के ग्राम जूर का है। 14 अप्रैल 2026 को हसीना बीबी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि जमीन विवाद को लेकर आरोपी लाठी-डंडों से लैस होकर खेत पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान विवाद की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे उनके पति यासीन हफीजी पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। चिकित्सकीय परीक्षण में चोटों को मानव जीवन के लिए खतरनाक बताया गया।शिकायत के आधार पर चौकी बसदेई पुलिस ने अपराध क्रमांक 244/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान आरोपी लगातार फरार रहे। न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट भी तामील नहीं हो सका और पुलिस की रिपोर्ट में आरोपियों के न्यायिक प्रक्रिया से बचने की पुष्टि की गई।इसके बाद न्यायालय ने मोहम्मद अयुब अंसारी, अख्तर रजा, उमर रजा, असलम अंसारी और सफिरन निशा, सभी निवासी ग्राम जूर, चौकी बसदेई, के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की।

पुलिस ने न्यायालय के आदेश के अनुसार उद्घोषणा आरोपियों के घरों के सामने चस्पा कर ग्रामीणों एवं परिजनों की मौजूदगी में पढ़कर सुनाई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी निर्धारित तिथि तक न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध कानून के अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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