

बलरामपुर: फसल गिरदावरी (मौसम खरीफ) वर्ष 2025-26 के दौरान लापरवाही और उदासीनता बरतने के मामले में कलेक्टर बलरामपुर रामानुजगंज ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसील रामचंद्रपुर में पदस्थ पटवारी विवेक शुभम वैष्णव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, तहसीलदार रामचंद्रपुर की जांच रिपोर्ट में यह प्रमाणित हुआ कि संबंधित पटवारी द्वारा फसल गिरदावरी कार्य में गंभीर लापरवाही बरती गई। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1)(2)(3) के विपरीत पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई।
आदेश में उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटवारी विवेक शुभम वैष्णव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय (भू-अभिलेख शाखा), जिला बलरामपुर-रामानुजगंज निर्धारित किया गया है।हालांकि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
कलेक्टर द्वारा जारी इस कार्रवाई की सूचना सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, आयुक्त भू-अभिलेख, संभागायुक्त सरगुजा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज, तहसीलदार रामचंद्रपुर सहित संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है।






















