रायपुर:- ईओडब्ल्यू / एसीबी छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशक आरिफ एच. शेख के निर्देशन में एवं पंकज चन्द्रा, पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू / एसीबी के नेतृत्व एवं अमृता सोरी ध्रुव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी के हमराह में एसीबी यूनिट रायपुर, सरगुजा की टीम ने आज कार्यवाही कर अवैध पारितोषिक की मांग करने वाले 04 कर्मचारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है।

(01)- प्रार्थी ने एसीबी में शिकायत किया था कि कार्यपालन अभियंता, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, बेमेतरा द्वारा पहुंच मार्ग के आंशिक पूर्ण कार्य की रनिंग बिल निकालने हेतु 2,00,000/- रूपये रिश्वत की जा रही है। प्रार्थी के शिकायत का सत्यापन कर एसीबी रायपुर की टीम द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही कर आरोपी दीनदलयाल जायसवाल, पिता श्री रामभरोसा जायसवाल, उम्र 80 वर्ष, पता-मकान नंबर 27 / 451, न्यू शांति नगर, रायपुर को रिश्वत की रकम 20,000/- रूपये हनुमान मंदिर के पास पचपेढ़ी नाका, रायपुर के पास रिश्वत लेते पकड़ा गया है।

(02)- प्रार्थी ने एसीबी में शिकायत किया था कि उसके विद्यालय के प्राचार्य द्वारा सातवे वेतनमान का एरियस राशि, समयमान वेतनमान का एरियस राशि एवं 01 माह के वेतन भुगतान कराने के एवज में उससे 8,000/- रूपये की मांग की गयी थी जिसमें से 5,500 /- रुपये की राशि ली जा चुकी है तथा शेष 2,500/- रूपये की मांग लगातार की जा रही है। प्रार्थी के शिकायत का सत्यापन कर एसीबी अंबिकापुर की टीम द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही कर आरोपी शीवघर ओझा, पिता आर०पी० ओझा, उम्र 57 वर्ष को उनके निवास स्थान कदमपारा, प्रतापपुर में 2,000/- रूपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया है।

(03)- प्रार्थी ने एसीबी में शिकायत किया था कि प०६०नं०-17 ग्राम कचांदुर, जिला-दुर्ग द्वारा कय की गई भूमि के प्रमाणिकरण एवं ऋण पुस्तिका जारी करने के एवज उससे 6,000/ रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। प्रार्थी के शिकायत का सत्यापन कर एसीबी रायपुर की टीम द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही कर आरोपी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, पिता स्व०एस०बी० श्रीवास्तव, उम्र 47 वर्ष, निवासी-म0नं0 18 / बी, सेक्टर-02, भिलाई, दुर्ग एवं उसके सहयोगी लेखराम निषाद, पिता रामेश्वर निषाद, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम-जामुल, थाना-छावनी, दुर्ग को पटवारी कार्यालय, ग्राम पंचायत-ठौर (क) तहसील व जिला-दुर्ग, छ0ग0 में 5,500 /- रूपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया है।

उपरोक्त चारों आरोपियों के विरुद्ध धारा-7 (क) ब्र0नि0अधि0 1988 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

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