

सूरजपुर: सूरजपुर जिले में नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने सख्त संदेश दिया है। नशीली दवाइयों की तस्करी के एक गंभीर मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष की सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार 09 अप्रैल 2025 के रात्रि में थाना सूरजपुर पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम देवनगर नावापारा निवासी इस्माईल अंसारी अपने घर के पास में नशीली दवाईयों की बिक्री कर रहा है। सूचना की तस्दीक व कार्यवाही हेतु पुलिस मौके पर पहुंची जहां इस्माईल अंसारी पिता रमजान अंसारी उम्र 32 वर्ष के कब्जे से 187 नग रेक्सोजेसिक इंजेक्शन व 178 नग एविल इंजेक्शन कुल 365 नग इंजेक्शन जब्त किया गया। इस मामले में नशीली इंजेक्शन जब्त कर अपराध क्रमांक 178/25 धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामले के विवेचक एएसआई सुमंत पाण्डेय के द्वारा प्रकरण में पुख्ता साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में पेश किया।
इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर के यहां हुई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये निर्णय 24 जनवरी.2026 को प्रकरण के समग्र तथ्यों, गवाहों के कथनों, एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अपराध सिद्ध होने से आरोपी मोहम्मद इस्माईल अंसारी को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21(सी) के आरोप में दस वर्ष (10 वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।




















