अम्बिकापुर: आबकारी आयुक्त  पी.एस. एल्मा एवं  कलेक्टर  अजित वसंत के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी  एल.के. गायकवाड के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा निर्माण एवं विक्रय के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सहायक जिला आबकारी अधिकारी शीला बड़ा तथा आबकारी उप निरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता के नेतृत्व में 27 मई 2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई।

आबकारी वृत्त अम्बिकापुर अंतर्गत ठनगन पारा, अम्बिकापुर निवासी  पार्वती देवी, पति छन्नुराम, उम्र 50 वर्ष, जाति चेरवा के कब्जे से कुल 31 लीटर महुआ शराब एवं लगभग 500 किलो महुआ लाहान जप्त किया गया। प्रकरण में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(ख)(च), 34(2) एवं 59(क) के तहत गैर जमानती अपराध पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण कायम कर गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। उक्त कार्रवाई में आबकारी मुख्य आरक्षक अयोध्या प्रसाद, गंभीर साय, चन्द्रिका प्रसाद पटेल, आरक्षक सौरभ जायसवाल एवं महिला नगर सैनिक गीता सिंह का विशेष योगदान रहा।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!