बलरामपुर। बलरामपुर पुलिस ने जिले में सक्रिय गौ-तस्करी गिरोह के फरार आरोपी  को पुलिस  उसके निवास स्थान से दबिश देकर गिरफ्तार किया। प्रकरण मुख्य सरगना, दलाल, परिवहनकर्ता और अन्य सहयोगी सहित अब तक कुल 07 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा।

जानकारी के अनुसार  28 अप्रैल 2025 एवं 4 मई 2025 को थाना बलरामपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि झारखंड के पशु तस्कर 12 रास बैलों को दो अलग-अलग पिकअप वाहनों से तस्करी कर ले जा रहे हैं। बलरामपुर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों वाहनों को पकड़ा और 12 बैलों को मुक्त कराया था । साथ ही दो पिकअप और एक ग्लैंजा कार को भी जब्त किया गया था।

जांच के दौरान यह पाया गया कि यह पूरी तस्करी संगठित गिरोह द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसमें खरीदार, दलाल, परिवहनकर्ता और स्थानीय सहयोगी शामिल थे। इस आधार पर बलरामपुर पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर रमनलाल  के आदेश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्वदीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में एक विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत 3 आरोपियों को झारखंड के ग्राम सोनपुरवा, थाना रंका, जिला गढ़वा से, 2 आरोपियों को ग्राम कोदौरा, चौकी डवरा थाना पस्ता, जिला बलरामपुर से और 1 आरोपी को ग्राम दुरती, थाना प्रतापपुर, जिला सरगुजा से गिरफ्तार किया गया। उक्त 6 आरोपियों को दिनांक 03 जून 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया था।

मामले में संलिप्त फरार आरोपी मोहम्मद हारून पिता सादिक अंसारी, (उम्र 45 वर्ष), निवासी ग्राम कोदौरा, चौकी डवरा, थाना पस्ता, जिला बलरामपुर को 15 जून 2025 को बलरामपुर पुलिस ने चौकी डवरा के सहयोग से दबिश देकर उसके निवास से गिरफ्तार किया। पूछताछ उपरांत आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। फरार अन्य आरोपियों की सघन पतासाजी एवं गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं।

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