अम्बिकापुर:   जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर खनिज विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक ’’बालू माफियाओं ने बदला मांड नदी का स्वरूप अंधाधुंध खनन से नदी सूखी, जगह-जगह बने जानलेवा गड्ढे, ग्रामीणों में आक्रोशष् की खबर पर खनिज अमला द्वारा 09 जून 2026 को जांच किया गया। जांच में सीतापुर क्षेत्र के केसमा, भिठुआ, राधापुर, मंगरैलगढ़, नवाटोली एवं प्रतापगढ़ क्षेत्रों में जांच के दौरान कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे 5 ट्रैक्टर वाहनों को जप्त किया गया। जप्त वाहनों को थाना सीतापुर की अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। वहीं ग्राम राधापुर में स्वीकृत रेत के अस्थायी भंडारण के अनुज्ञा के अनुज्ञाप्तिधारी को नोटिस जारी किया गया। सभी प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(4) एवं एमएमडीआर की धारा 21(5) एवं 23 तथा छ.ग. खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

खनिज अधिकारी  अनिल कुमार साहू ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के  33 वाहनों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए 33 प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(4) एवं एमएमडीआर की धारा 21(5) एवं 23 के तहत कार्यवाही करते हुए कुल 8 लाख 6 हजार 608 रुपये का अर्थदंड जमा कराया गया है। उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार जिले में स्वीकृत एवं सचालित रेत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में खनिज रेत का उत्खनन 10 जून से 15 अक्टूबर तक पूर्णतः बन्द रहेगा। जिसकी सूचना सबंधित पट्टेदार को दी जा चुकी हैं। उक्त अवधि में जिला अंतर्गत स्वीकृत 05 रेत भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त स्थलों के माध्यम से रेत की अपूर्ति की जाएगी।

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