
जशपुर: जशपुर जिले में लोदाम पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में डायल-112 वाहन पर धारदार हथियार से हमला कर तोड़फोड़ करने और आरक्षक को घायल करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया। वहीं, दूसरे मामले में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने और गर्भवती होने के बाद शादी से इनकार करने के आरोप में एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
डायल-112 वाहन पर दाउली से हमला, आरक्षक घायल
पुलिस के अनुसार, पहली घटना 15 अक्टूबर की रात करीब 1:45 बजे की है। लोदाम मंडी बैरियर के पास सार्वजनिक स्थान पर एक व्यक्ति के धारदार हथियार लहराने की सूचना डायल-112 टीम को मिली थी। सूचना पर वाहन चालक रोशन टोप्पो और आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव मौके पर पहुंचे।इस दौरान लोदाम निवासी योगेश कुमार भगत (30) धारदार दाउली लहराता मिला। पुलिस टीम द्वारा पूछताछ किए जाने पर आरोपी ने विवाद करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि उसने डायल-112 वाहन का दरवाजा खोलने का प्रयास किया और दरवाजा नहीं खुलने पर वाहन के बाईं ओर के दोनों दरवाजों के शीशे दाउली से तोड़ दिए। शीशे के टुकड़े लगने से आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव के चेहरे पर चोट आई।मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 65/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 121(1), 324(3) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपी योगेश कुमार भगत को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल लोहे की दाउली भी जब्त की है।
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, गर्भवती होने पर किया इनकार
दूसरे मामले में 26 वर्षीय युवती ने 17 अक्टूबर को अपने परिजनों के साथ थाना लोदाम पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में दुलदुला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी जगदेव सिंह (24) पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है।पुलिस के मुताबिक, युवती की पहचान आरोपी से अप्रैल 2023 में एक पारिवारिक विवाह समारोह के दौरान हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने उसे शादी का भरोसा दिलाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के अनुसार, 10 जुलाई 2026 को आरोपी उसे जशपुर बुलाकर रानीदाह क्षेत्र में भी ले गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
युवती ने पुलिस को बताया कि गर्भवती होने की जानकारी देने पर आरोपी 23 सितंबर 2026 को उसे गर्भावस्था की जांच के लिए जशपुर के एक क्लिनिक ले गया था। हालांकि, बाद में आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवती ने पुलिस से शिकायत की।पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 64/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m) और 69 के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन दर्ज कराया गया और चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। साथ ही गवाहों के बयान दर्ज कर मामले से संबंधित मोबाइल फोन और सोनोग्राफी रिपोर्ट जब्त की गई। पुलिस ने आरोपी जगदेव सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।दोनों मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई में थाना प्रभारी लोदाम निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू, सहायक उप निरीक्षक सहबीर भगत, प्रधान आरक्षक आनंद खाखा तथा आरक्षक बूटा सिंह, विद्यासागर पैंकरा, जशवंत मिंज, सुनीत कुजूर, जगजीवन यादव और बसंत यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




















