उत्तर प्रदेश : मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए अहम बदलाव होने जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिठाइयों की गुणवत्ता और ताजगी से जुड़ी जानकारी को पारदर्शी बनाने के लिए नया नियम लागू करने का फैसला किया है। 15 अक्टूबर से दुकानदारों को पैक्ड मिठाइयों के साथ खुली मिठाइयों पर भी उनके इस्तेमाल की अंतिम तारीख प्रदर्शित करनी होगी। इससे ग्राहकों को मिठाई की उपयोग अवधि समझने और खरीदारी के दौरान सही फैसला लेने में मदद मिलेगी।विभाग ने इस संबंध में 27 सितंबर को आदेश जारी किया था। अब निर्धारित तारीख से इस व्यवस्था को लागू किया जाना है।

खुली मिठाइयों पर भी बतानी होगी इस्तेमाल की अंतिम तारीख

अब तक दुकानों में पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर इस्तेमाल की अंतिम तारीख दर्ज होने का चलन रहा है, लेकिन काउंटर पर खुली रखी मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को अक्सर यह जानकारी नहीं मिलती थी। नए नियम के तहत खुली मिठाइयों के लिए भी यह जानकारी प्रदर्शित करना जरूरी होगा।इससे ग्राहक खरीदारी से पहले जान सकेंगे कि संबंधित मिठाई का सेवन कब तक किया जा सकता है। अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी सामग्री, बनाने की प्रक्रिया और भंडारण के तरीके के आधार पर अलग हो सकती है। कुछ मिठाइयां एक दिन तक ही उपयुक्त रहती हैं, जबकि कुछ की उपयोग अवधि 30 दिन तक हो सकती है।

मिठाई की उपयोग अवधि तय करेंगे कारोबारी

नियम के मुताबिक, मिठाई की उपयोग अवधि निर्धारित करने की जिम्मेदारी कारोबारियों की होगी। उन्हें संबंधित मिठाई के लिए तय की गई अंतिम तारीख ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बतानी होगी। इसका उद्देश्य केवल तारीख लिखना नहीं, बल्कि मिठाई की ताजगी और सुरक्षित सेवन से जुड़ी जानकारी को खरीदारी के समय उपलब्ध कराना है।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के अनुसार, इस पहल का मकसद ग्राहकों को मिठाइयों की गुणवत्ता, ताजगी और सेवन की सुरक्षित अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी देना है।

त्योहारी सीजन में ग्राहकों को मिलेगा फायदा

त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे समय में दुकानों पर बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार की जाती हैं और बिक्री के लिए रखी जाती हैं। खुली मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तारीख प्रदर्शित होने से ग्राहकों को पुरानी मिठाई खरीदने के जोखिम को समझने में मदद मिल सकती है।नई व्यवस्था से दुकानदारों और ग्राहकों के बीच जानकारी को लेकर पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। ग्राहक अब मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग अवधि के बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में मिठाई विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर निर्धारित जानकारी प्रदर्शित करने की व्यवस्था करनी होगी।इस कदम का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा को बेहतर बनाना है। ग्राहकों के लिए भी मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग अवधि, ताजगी और रखरखाव पर ध्यान देना जरूरी होगा।

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