सूरजपुर: सूरजपुर जिले के विकासखंड ओड़गी के प्राथमिक शाला पड़वारी में पदस्थ प्रधान पाठक सूरज बहादुर सिंह को शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने और आचरण नियमों के उल्लंघन के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रधान पाठक सूरज बहादुर सिंह पर एमबीयू सत्यापन के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने, शराब के नशे में अभद्र भाषा का उपयोग करने तथा शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाए गए थे। मामले की जांच में उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया सही पाए गए।जिला शिक्षा अधिकारी ने माना कि संबंधित प्रधान पाठक का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत है। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।निलंबन अवधि के दौरान सूरज बहादुर सिंह का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय प्रेमनगर, विकासखंड प्रेमनगर, जिला सूरजपुर निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद शासकीय कार्य में अनुशासन और आचरण नियमों के पालन को लेकर विभाग की सख्ती सामने आई है।

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