
अंबिकापुर: करीब 2 करोड़ 39 लाख 98 हजार 700 रुपये के कथित लेनदेन और धोखाधड़ी के मामले में अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने मां शक्ति स्टील ट्रेडर्स के संचालक सुजीत जायसवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ कारोबारी राहुल गोयल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। लगातार पतासाजी के बाद पुलिस ने उसे 20 सितंबर 2026 को गुदरी चौक, अंबिकापुर से गिरफ्तार किया। आरोपी को 21 सितंबर को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई।
कारोबार के नाम पर 4.80 करोड़ रुपये लेने का आरोप
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार पुराना बस स्टैंड क्षेत्र निवासी राहुल गोयल जयहनुमान कोलडिपो, मारुति मिनरल्स और जय हनुमान रोडलाइन्स नामक फर्मों का संचालन करते हैं। इसी कारोबारी परिचय के दौरान सुजीत जायसवाल ने कारोबार में तत्काल जरूरत बताते हुए रकम की मांग की।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि 13 अगस्त 2021 से 25 नवंबर 2022 के बीच अलग-अलग फर्मों के माध्यम से कुल 4 करोड़ 80 लाख 50 हजार रुपये दिए गए। शिकायत के मुताबिक आरोपी की ओर से जयहनुमान कोलडिपो के लिए 1 करोड़ 78 लाख रुपये और मारुति मिनरल्स के लिए 94 लाख रुपये लौटाए गए। इसके बाद शिकायतकर्ता के अनुसार 2 करोड़ 8 लाख 50 हजार रुपये की राशि बकाया रह गई।
जमीन और धर्मकांटा लगाने का दिया भरोसा
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बकाया रकम के बदले सुजीत जायसवाल ने उत्तर प्रदेश के दुद्धी स्थित आश्रम मोड़ में जमीन खरीदने की बात कही थी। आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री कराने के साथ वहां धर्मकांटा स्थापित करने का भरोसा भी दिया गया।
शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी के कहने पर 5 से 11 मार्च 2022 के बीच आहाता और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में करीब 26 लाख रुपये खर्च किए गए। वहीं 12 जुलाई 2022 को 5 लाख 48 हजार 700 रुपये में धर्मकांटा खरीदकर देने का भी दावा शिकायत में किया गया है।
रकम मांगने पर गाली-गलौज और धमकी का आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि तय समय पर बकाया रकम नहीं लौटाई गई। रकम मांगने पर कथित तौर पर जमीन की रजिस्ट्री और धर्मकांटा वापस करने से भी इनकार किया गया। राहुल गोयल ने आरोप लगाया कि रकम मांगने पर उनके साथ गाली-गलौज की गई और 24 मार्च 2026 को फोन पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी गई।उन्होंने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि शुरुआत से ही कथित तौर पर छलपूर्वक रकम हासिल करने की मंशा थी। शिकायत के साथ लेनदेन से जुड़े दस्तावेज और धमकी से संबंधित जानकारी भी पुलिस को दी गई।
अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर 12 जून 2026 को अपराध क्रमांक 0398/2026 दर्ज किया। मामले में BNS की धारा 318(4), 316(5), 296 और 351(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपी की तलाश की जा रही थी। लगातार पतासाजी के बाद सुजीत जायसवाल को गुदरी चौक से गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले में लेनदेन, दस्तावेजों और शिकायत में लगाए गए अन्य आरोपों की जांच कर रही है।



















