
सूरजपुर: कलेक्टर रेना जमील ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 तथा छत्तीसगढ़ देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम के अंतर्गत शासन द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए जारी निर्देशों के परिपालन में 04 सितम्बर ‘श्री कृष्ण जन्माष्टमी‘, दिन शुक्रवार को जिले में शासन द्वारा एक दिवसीय शुष्क दिवस घोषित किया है।
कलेक्टर ने अपील की है कि इस दिन जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। इसके साथ ही प्रीमियम मदिरा दुकानों के परिसर से संलग्न अहाते भी बंद रखे जाएंगे। कलेक्टर ने संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों एवं आबकारी अमले को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।




















