

बिलासपुर : हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे पर चलती कार में सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंट और वीडियो बनाने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस मामले में बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह से व्यक्तिगत हलफनामा पेश कर अब तक की गई कार्रवाई और भविष्य की योजना की जानकारी मांगी है।
एसएसपी को बताना होगा क्या हुई कार्रवाई
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने एसएसपी से पूछा है कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही यह भी बताने को कहा गया है कि ऐसी घटनाओं को दोबारा रोकने के लिए पुलिस क्या ठोस व्यवस्था कर रही है।
पुलिस ने कार्रवाई शुरू करने की दी जानकारी
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुलिस लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। 4 अगस्त को सामने आए मामले में भी एसएसपी के निर्देश पर संबंधित वाहन और उसमें मौजूद लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पुलिस की ओर से बताया गया कि कार चालक और वाहन में मौजूद युवतियों की पहचान की जा रही है।
पहले के निर्देशों के पालन पर भी मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने केवल कार्रवाई के दावे से संतुष्ट नहीं होते हुए एसएसपी से विस्तृत जानकारी मांगी है। हलफनामे में यह बताना होगा कि वायरल वीडियो के आधार पर किन लोगों पर क्या कार्रवाई की गई, पहले दिए गए न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए और भविष्य में सड़क पर खतरनाक स्टंट रोकने के लिए क्या योजना बनाई गई है।
सोशल मीडिया वीडियो से सामने आया था मामला
हाल ही में कोनी-सेंदरी रोड पर चलती कार में सनरूफ से बाहर निकलकर युवतियों के रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में युवतियां चलती कार से बाहर निकलकर मोबाइल से वीडियो बनाती दिखाई दे रही थीं। हाईकोर्ट ने इसे नेशनल हाईवे पर यातायात नियमों की गंभीर अनदेखी माना है।
आज होगी मामले की अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त बुधवार को निर्धारित की है। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई और एसएसपी की ओर से पेश किए जाने वाले हलफनामे पर चर्चा होगी। इससे पहले भी हाईकोर्ट सार्वजनिक सड़कों पर स्टंटबाजी को लेकर नाराजगी जाहिर कर पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुका है।











