

बलरामपुर: लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग रायपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18 एवं 30 के तहत पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि जिले के प्रतिष्ठानों का जांच किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रेताओं को शासन के आदेश की जानकारी देते हुए केवल मानक एवं सुरक्षित डेयरी उत्पादों का ही विक्रय करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि संदिग्ध खाद्य पदार्थों की जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।










