कोरिया। जिले में नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने विशेष जन-जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत अभिभावकों, स्कूल वाहनों के चालकों और आम वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने तथा नाबालिगों को किसी भी स्थिति में वाहन नहीं सौंपने की समझाइश दी जा रही है।

पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान लोगों को बताया गया कि नाबालिग के वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन स्वामी या अभिभावक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194(ए) के तहत 25 हजार रुपये जुर्माना सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुर्घटना की स्थिति में बीमा दावे पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की भी जानकारी दी गई।

यातायात पुलिस ने बताया कि 30 जुलाई से 14 अगस्त 2026 तक जिलेभर में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जबकि 16 अगस्त 2026 से नाबालिग वाहन चालकों एवं संबंधित अभिभावकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।अभियान के तहत स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहन चालकों की बैठक लेकर उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी स्कूल वाहन संबंधी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया। चालकों को पांच दिनों के भीतर वाहन के सभी दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, एचएसआरपी नंबर प्लेट पूर्ण कराने तथा क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन नहीं करने के निर्देश दिए गए। तय अवधि के बाद कमियां मिलने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।जन-जागरूकता कार्यक्रम में यातायात प्रभारी बीरबल राजवाड़े, सहायक उप निरीक्षक किशुन राम भगत, हवलदार डॉ. महेश मिश्रा, सैनिक राजेश साहू एवं राजेश खलखो सहित यातायात पुलिस का अमला उपस्थित रहा।

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