बलरामपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2026 को जारी आदेश के तहत नगर पालिका रामानुजगंज क्षेत्र में भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित करते हुए उन्हें बाईपास मार्ग (पहाड़ी मंदिर चौक – महाराणा प्रताप चौक – कनहर बैरियर, झारखंड) से संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। यह व्यवस्था नगर क्षेत्र में यातायात को सुगम एवं सुरक्षित बनाए रखने तथा आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है।

इसके बावजूद लगातार यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि कई भारी वाहन चालक प्रतिबंधित मार्ग का उपयोग करते हुए पहाड़ी मंदिर चौक, चांदनी चौक, लरंगसाय चौक होते हुए अंतर्राज्यीय कनहर बैरियर की ओर आवागमन कर रहे हैं तथा जिला दण्डाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।

उक्त स्थिति को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज वैभव बैंकर (भा. पु. से.) के निर्देशानुसार दिनांक 23 जुलाई 2026 की पूरी रात्रि यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन जांच एवं चालानी कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान मौके पर नो-एंट्री उल्लंघन के 20 प्रकरणों में 40,000 रुपये, बिना सीट बेल्ट के 2 प्रकरणों में 1,000 रुपये तथा अन्य 1 प्रकरण में 1,000 रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ऑनलाइन ई-चालान के माध्यम से नो-एंट्री के 9 प्रकरणों में 18,000 रुपये तथा अन्य प्रकरणों में 38,600 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।

इस प्रकार विशेष अभियान के दौरान कुल 29 नो-एंट्री प्रकरणों में 58,000 रुपये, बिना सीट बेल्ट के 2 प्रकरणों में 1,000 रुपये तथा 10 अन्य प्रकरणों में 39,600 रुपये सहित कुल 41 प्रकरण पर 98,600 रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया।

*यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित नो-एंट्री एवं यातायात संबंधी नियमों का पूर्णतः पालन करें तथा भारी वाहनों का संचालन केवल निर्धारित बाईपास मार्ग से ही करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर एवं सतत कार्रवाई जारी रहेगी।*

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