

बलरामपुर: कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में जिले में अवैध गतिविधियों, अवैध उर्वरक एवं कृषि आदानों के परिवहन तथा विक्रय पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में कृषि एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा बिना वैध दस्तावेजों के जैविक खाद का परिवहन करते पाए जाने पर एक वाहन को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 08 जुलाई 2026 को थाना प्रभारी बसंतपुर को अवैध परिवहन की सूचना मिलने पर बसंतपुर में वाहन क्रमांक सीजी-04 पीयू-5217 की जांच की गई। जांच के दौरान चालक द्वारा जैविक खाद के परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। थाना प्रभारी द्वारा ट्रक वाहन को अभिरक्षा में लेकर कृषि विभाग को उक्त संबंध में जानकारी दी गई। जिस पर कृषि विभाग के अमले द्वारा ट्रक वाहन में रखे उरर्वक का जांच किया गया। जांच में पाया गया कि वाहन में 240 बोरी जैविक खाद परिवहन की जा रही थी। कृषि विभाग की टीम के द्वारा नियमानुसार खाद का नमूना लेकर परीक्षण हेतु भेजा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उक्त जैविक खाद हरियाली एग्रो, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) द्वारा निर्मित बताई गई है, जिसका निर्माण माह मई 2026 अंकित है।
कृषि विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त उपस्थिति में उक्त वाहन को जब्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी की गई। इस संबंध में उप संचालक कृषि ने बताया कि उर्वरक अधिनियम 1985 के तहत आगे की कार्रवाई की की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जिले में किसानों के हितों की सुरक्षा तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की जांच एवं कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।











