

कोरिया: जिले के सोनहत थाना क्षेत्र में महिला सरपंच के साथ कथित जातिसूचक टिप्पणी, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी अधिवक्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं, दूसरे आरोपी की तलाश जारी है।
पुलिस के अनुसार 30 जून 2026 की दोपहर पंचायत भवन सोनहत में पंच, सरपंच और सचिव की बैठक चल रही थी। इसी दौरान जयकरन साहू वहां पहुंचा और निजी बोरवेल का भुगतान मांगने लगा। सरपंच ने पंचायत की स्वीकृति के बिना भुगतान करने से इनकार किया। आरोप है कि इस पर जयकरन साहू ने महिला सरपंच की जाति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, अभद्र गाली-गलौज की और मारपीट की धमकी देकर वहां से चला गया।कुछ देर बाद उसका भतीजा राजेंद्र प्रसाद साहू, जो पेशे से अधिवक्ता है, पंचायत भवन पहुंचा। आरोप है कि उसने सरपंच, सचिव और अन्य पंचों के साथ भी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।पीड़िता की शिकायत पर सोनहत थाने में अपराध क्रमांक 72/2026 के तहत बीएनएस की धारा 296, 351(3) तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(R-S) के तहत मामला दर्ज किया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे, डीएसपी आशा सेन और थाना प्रभारी विनोद पासवान की टीम ने साइबर सेल की मदद से मोबाइल लोकेशन के आधार पर घेराबंदी कर आरोपी राजेंद्र प्रसाद साहू (50 वर्ष), निवासी सोनहत, को गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। इसके बाद उसे विशेष न्यायालय बैकुंठपुर में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले के दूसरे आरोपी जयकरन साहू की तलाश जारी है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा।











