बलरामपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में नियुक्ति के दौरान पात्रता संबंधी गंभीर अनियमितता के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा 23 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला बुड़ाटांड़,विकासखंड वाड्रफनगर में पदस्थ सहायक शिक्षक हंसराज सिंह के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया गंभीर तथ्य सामने आए हैं।

जांच में शुरुआती तौर पर यह पाया गया कि हंसराज सिंह ने नियुक्ति के समय लागू नियमों का पालन नहीं किया।सरकारी नियमों के अनुसार 30 मई 2009 को नौकरी मिलने से पहले उनकी चार संतानें थीं, जिनमें से तीन बच्चों का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ था। उस समय लागू नियमों के मुताबिक दो से अधिक संतान होने पर व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं माना जाता था।इसलिए प्रथम दृष्टया माना गया कि वे नौकरी पाने की आवश्यक पात्रता पूरी नहीं करते थे, फिर भी उनकी नियुक्ति हो गई।

जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश में इसे नियुक्ति की मूल पात्रता एवं सेवा में प्रवेश की वैधता से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए हंसराज सिंह को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है तथा इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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