अंबिकापुर: सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरगुजा यातायात पुलिस ने मंगलवार को विशेष अभियान चलाते हुए प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। वाहन चेकिंग के दौरान 11 ट्रकों और 33 बसों में लगे अवैध प्रेशर हॉर्न जब्त किए गए।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देश पर जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 16 जून को यातायात पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया।जांच के दौरान कुल 44 वाहनों में प्रेशर हॉर्न का उपयोग पाया गया। इनमें 11 ट्रक और 33 बसें शामिल हैं। सभी वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119(2) के तहत कार्रवाई करते हुए प्रेशर हॉर्न जब्त किए गए।यातायात पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के दौरान ट्रक चालकों से कुल 22 हजार रुपये और बस चालकों से 66 हजार रुपये का समन शुल्क वसूला गया। इस तरह कुल 88 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रेशर हॉर्न का उपयोग न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और आम नागरिकों, मरीजों, बुजुर्गों एवं स्कूली बच्चों को परेशानी होती है।

सरगुजा पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और वाहनों में प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल न करें। भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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