अंबिकापुर: शिक्षा विभाग ने शिक्षकीय मर्यादा और आचरण नियमों के उल्लंघन के मामले में सख्त कदम उठाते हुए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (बालक), बतौली में पदस्थ संविदा व्याख्याता सुरेश कुमार जायसवाल की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं।यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सरगुजा द्वारा जारी आदेश क्रमांक 7605/शिकायत जांच/2026-27 (दिनांक 13 मई 2026) के तहत की गई है।

जानकारी के अनुसार, संबंधित व्याख्याता से जुड़ा एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने तत्काल जांच दल का गठन किया। जांच समिति में विकासखंड शिक्षा अधिकारी बतौली, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सीतापुर सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं प्राचार्य शामिल थे।जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट पाया गया कि वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति वही व्याख्याता हैं तथा वीडियो में प्रयुक्त वाहन भी उन्हीं का है।जांच रिपोर्ट में कहा गया कि इस प्रकरण से न केवल शिक्षकीय गरिमा प्रभावित हुई, बल्कि विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच शिक्षकों की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ा है। साथ ही विद्यालय और शिक्षा विभाग की छवि को भी नुकसान पहुंचा है।

विभाग ने पूर्व में संबंधित व्याख्याता को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 और नियुक्ति शर्तों के उल्लंघन के आधार पर सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया।जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आदेश को कलेक्टर सरगुजा से अनुमोदन मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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