बिलासपुर: आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) ने कोरबा-रायपुर मेमू ट्रेन से एक युवक को भरा हुआ गैस सिलेंडर ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित है, इसलिए उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 153 और 164 के तहत कार्रवाई की गई।

आरपीएफ की गुप्तचर शाखा के सहायक उप निरीक्षक बीरबल सिंह और प्रधान आरक्षक एके प्रधान ने कोटमी सोनार और बिलासपुर के बीच ट्रेन में संदिग्ध युवक की तलाशी ली। तलाशी के दौरान 28 वर्षीय हरि कृष्ण कश्यप, अकलतरा वार्ड 3 का निवासी, के पास से लाल रंग का भरा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सिलेंडर को सफेद प्लास्टिक की बोरी में छिपाकर ट्रेन नंबर 68745 से अकलतरा से गतौरा जा रहा था। उसके पास सिलेंडर ले जाने का कोई वैध दस्तावेज नहीं था।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना यात्रियों की जान और संपत्ति के लिए गंभीर खतरा है। मौके पर गवाहों के सामने आरोपी का सिलेंडर और आधार कार्ड भी जब्त किया गया। रेलवे सुरक्षा बल ने कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई ही यात्रियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।

उप निरीक्षक एसबी सिंह ने बताया कि आरपीएफ लगातार ट्रेन मार्गों पर गुप्तचर और निगरानी टीमों की सहायता से तलाशी अभियान चला रहा है। यात्रियों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या ज्वलनशील पदार्थ की सूचना तुरंत आरपीएफ को दें।

बिलासपुर आरपीएफ की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि रेलवे सुरक्षा बल ज्वलनशील या प्रतिबंधित पदार्थों के मामलों में सख्ती से कार्रवाई कर रहा है और यात्रियों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित कर रहा है।

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