अंबिकापुर: जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय अनियमितता के मामले में कार्रवाई करते हुए उपसंचालक पशु चिकित्सा विभाग, अम्बिकापुर कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 श्री प्रदीप कुमार अम्बष्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार विवरण क्रमांक-1 अंतर्गत हितग्राहियों के अंशदान की राशि रु. 44,54,700 (शब्दों में – चौवालिस लाख चौवन हजार सात सौ मात्र) उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, अम्बिकापुर जिला सरगुजा के खाता क्रमांक 32384036588 में जमा नहीं की गई। वहीं विवरण क्रमांक-2 अंतर्गत पशु रोगी कल्याण समिति, सरगुजा के खाता क्रमांक 1037917860 में राशि रु. 63,29,640 (शब्दों में दृ तिरसठ लाख उन्नीस हजार छह सौ चालीस मात्र) जमा नहीं किए जाने का मामला सामने आया।

जांच समिति की रिपोर्ट में पुष्टिइस संबंध में  अम्बष्ट को दिनांक 13.07.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किंतु उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात कार्यालय आदेश क्रमांक 638/स्थापना/दिनांक 22.07.2025 एवं 639/स्थापना/दिनांक 22.07.2025 के माध्यम से 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति द्वारा दिनांक 28.07.2025 एवं 01.08.2025 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में पाया गया कि संबंधित कर्मचारी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

नियमों का उल्लंघन और व्यक्तिगत लाभ

इसके अतिरिक्त कार्यालय पत्र क्रमांक 673/दिनांक 29.07.2025 एवं 722/दिनांक 08.08.2025 के माध्यम से पुनः कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किंतु संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। जांच में यह भी पाया गया कि  अम्बष्ट द्वारा दिनांक 14.08.2025 को उपसंचालक पशु चिकित्सा विभाग, अम्बिकापुर के लेटरहेड का उपयोग व्यक्तिगत कार्य में किया गया, जो शासकीय नियमों के विपरीत है।निलंबन और मुख्यालय निर्धारण
उक्त तथ्यों के आधार पर  प्रदीप कुमार अम्बष्ट को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पशु चिकित्सालय मैनपाट नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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