


अंबिकापुर: डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर राहुल बंसल के नेतृत्व में थाना गांधीनगर पुलिस ने नाबालिग द्वारा खतरनाक स्टंटबाजी के मामले में सख्त कार्रवाई की है। इस प्रकरण में वाहन जप्त कर वाहन मालिक पर न्यायालय द्वारा 37,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
पुलिस को सूचना मिली थी कि नवापारा मुख्य मार्ग पर कुछ युवक एमजी हेक्टर वाहन से खतरनाक तरीके से स्टंट कर रहे हैं। वाहन चालक अपने साथियों को बाहर की ओर बैठाकर सरेआम प्रदर्शन कर रहा था, जिससे आम लोगों में भय व आक्रोश का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घटना में प्रयुक्त एमजी हेक्टर वाहन को कब्जे में लेकर चालक व उसके नाबालिग साथियों के परिजनों को थाने बुलाया गया।जांच में सामने आया कि नाबालिग चालक अपने दो अन्य नाबालिग साथियों को बैठाकर तेज व लापरवाही से वाहन चला रहा था। वाहन स्वामी को धारा 133 मोटर व्हीकल एक्ट का नोटिस दिया गया, लेकिन वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद वाहन क्रमांक सीजी/15/ईई/5665 को जप्त किया गया।
नाबालिग चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4/181 एवं 184 तथा वाहन स्वामी द्वारा नाबालिग को वाहन देने पर धारा 199(ए), 5/180 के तहत अपराध दर्ज कर इस्तगासा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने वाहन मालिक जितेंद्र सोनी (निवासी एमजी रोड, पटपरिया, थाना गांधीनगर) पर 37,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराने की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, सहायक उप निरीक्षक सुभाष कुमार ठाकुर, आरक्षक रमन मंडल एवं घनश्याम देवांगन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि स्टंटबाजी और यातायात नियमों के उल्लंघन पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
































