सूरजपुर:  परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर किये जा रहे चेकिंग कार्यवाही के दौरान जिले  में बिना वैध फिटनेस, प्रदूषण, परमिट एवं बीमा के जीप टैक्सीयों का संचालन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कुल 22 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही कर 33800/- (तैंतीस हजार आठ सौ रूप्ये) शम्मन शुल्क वसूल कर शासन के खाते में जमा किया गया है। ऐसे जीप टैक्सी का संचालन न केवल विधि विरूद्ध है अपितु जन साधारण के जान माल को गम्भीर जोखिम पहुँचा सकते है। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा जीप टैक्सी के नियम विरूद्ध संचालन पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु वृहद् स्तर पर जप्ती की कार्यवाही की जायेगी।

परिवहन विभाग ने सभी टैक्सी वाहनों के संचालको का यह निर्देशित किया  है कि वैध फिटनेस, प्रदूषण, परमिट एवं बीमा, ड्रायविंग लायसेंस निर्धारित मापदण्डों के साथ ही जीप टैक्सीयों का संचालन करें। ऐसे जीप टैक्सीयों का संचालन स्वतः बंद कर लेवें जो कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रतिकूल तथा नियम विरूद्ध है। जिन व्यावसायिक वाहनों का परमिट धारण करने की आयु सीमा पूर्ण हो चुकी है ऐसे वाहन निजी वाहन प्रकार में परिवर्तित करवा कर निजी प्रयोजन हेतु उपयोग में ला सकते है।जिन निजी प्रकार में परिवर्तित वाहनों की आयु 15 वर्ष पूर्ण हो चुके है तथा संचालन योग्य है ऐसे वाहनों का अगले 05 वर्ष के लिये नियमानुसार पंजीयन नवीनीकरण करा लेवे साथ ही वैध बीमा, प्रदूषण, इत्यादि सहित वाहन का वालन करें। मार्ग में न चलाने लायक वाहनों का स्क्रैप कराकर आप शासन द्वारा लागू स्क्रैप पॉलिसी का लाभ भी ले सकते है।

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