बलरामपुर:  कार्यालय भू-अभिलेख के  कार्यालयीन आदेश के  द्वारा तहसील कार्यालय राजपुर में पदस्थ पटवारी  पप्पू सोनी को तहसील कार्यालय सामरी मे पदस्थ किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर के द्वारा  पप्पू सोनी को नवीन पदस्थापना में पदभार ग्रहण करने हेतु भारमुक्त किया गया। परन्तु 04 नवम्बर 2025 तक  पप्पू सोनी द्वारा तहसील कार्यालय सामरी मे अपनी उपस्थिति नहीं दिये है, जो उच्च अधिकारियों के दिये आदेश/निर्देश की अवहेलना करना प्रदर्शित होता है। उनका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1) (2) (3) के विपरित होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के तहत् कलेक्टर  राजेन्द्र कटारा के द्वारा  पप्पू सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी नियत किया गया है। निलंबन अवधि में पप्पू सोनी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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