CG News: रायपुर रेलवे स्टेशन से जुड़े एक बड़े गांजा तस्करी मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। आरोपी बेनरदा बीरा को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस कोर्ट) किरण थवाईत ने 10 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया। अदालत ने माना कि आरोपी ने 20.490 किलोग्राम गांजा अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा था।

यह घटना 10 जुलाई 2024 की रात को हुई थी, जब रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1, दुर्ग छोर खंभा नंबर-39 पर जीआरपी पुलिस ने एक त्वरित अभियान चलाया। मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति दो पिट्ठू बैग लेकर खड़ा है। पुलिस ने सहायक उपनिरीक्षक एस.के. राठौर और आरक्षक एन.के. महाणा के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर आरोपी की तलाशी ली।

तलाशी के दौरान आरोपी के पास रखे दो बैगों से 10 पैकेट गांजा बरामद हुए। पैकेटों में बीज, फूल, पत्तियां और तना शामिल था, जिसकी कुल तौल 20.490 किलोग्राम थी। बरामदगी का पंचनामा गवाहों की उपस्थिति में तैयार किया गया।

अदालत ने कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज के लिए घातक हैं और युवा पीढ़ी को नशे की लत की ओर धकेलते हैं। इसलिए एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोर दंड आवश्यक है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जीआरपी रायपुर के अधिकारियों ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह कदम रेलवे परिसर में नशे के अवैध व्यापार पर रोक लगाने में मदद करेगा। अधिकारियों ने प्लेटफार्मों पर गश्त बढ़ाने और निगरानी सख्त करने के निर्देश दिए हैं।

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