
अम्बिकापुर: सरगुजा जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने जिला बदर की कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी सरगुजा ने ग्राम सोहगा, तहसील दरिमा निवासी जितेंद्र कुजूर उर्फ मोनू कुजूर पिता दिलेंद्र कुजूर के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5 के तहत यह कार्रवाई की है।
पुलिस अधीक्षक सरगुजा की ओर से जितेंद्र कुजूर के खिलाफ जिला बदर का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन के आधार पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया और विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया। अभियोजन एवं रिपोर्टकर्ता के साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिला दण्डाधिकारी ने जिला बदर का आदेश जारी किया।आदेश के मुताबिक जितेंद्र कुजूर उर्फ मोनू कुजूर को 10 सितंबर 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए सरगुजा समेत छह जिलों की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है। जिला बदर की अवधि के दौरान वह सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर और सूरजपुर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।





















