
बलरामपुर: जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जिले से संबंद्ध व्यवसाय प्रमाण पत्र धारी वाहन डीलरों, वाहन स्वामियों एवं आवेदकों से कहा गया है कि वे ड्रायविंग लायसेंस, पंजीयन दस्तावेज प्रस्तुतीकरण, अपलोडिंग और एच.एस.आर.पी. अद्यतन संबंधी लंबित प्रकरणों का निराकरण 14 मार्च 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लें और इसकी जानकारी जिला परिवहन कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियामानुसार कार्यवाही की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्रायविंग लायसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र (डी.एल/आर.सी) हेतु नवीन प्रारूप उपबंधित कर अधिसूचित किया गया है जिसमें डी. एल.आर.सी. कार्ड के सामने एवं पीछे दोनो भागों में जानकारियों का मुद्रण होगा। उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा नवीन अधिसूचित आर.सी.डीएल कार्ड का क्रियान्वयन संपूर्ण राज्य में किए जाने का निर्णय लिया गया है। नवीन अधिसूचित प्रारूप में माइग्रेशन के दौरान आने वाले तकनीकी समस्याओं को न्यूनतम करने के लिए निर्देशित किया गया है, कि वर्तमान में परिवहन कार्यालय में प्रक्रियाधीन लंबित ड्रायविंग लायसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र (डी.एल/आर.सी) संबंधी संपूर्ण कार्यवाहियों यथा डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के तहत प्राप्त प्रकरणों, स्वामित्व अंतरण, हायपोथिकेशन दर्ज-निरस्त, नवीनीकरण, निरस्तीकरण, द्वितीय प्रति एवं अन्य इत्यादि प्रक्रियाओं का संपादन 14 मार्च तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।



















