![PicsArt_01-01-07.13.05.jpg](https://i0.wp.com/www.cgmp.co.in/wp-content/uploads/2022/01/PicsArt_01-01-07.13.05.jpg?resize=660%2C302)
सूरजपुर: जिला अंतर्गत किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, सभाओं के आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु शिव कुमार बनर्जी, संयुक्त कलेक्टर तथा 200 से कम व्यक्तियों की उपस्थिति होने पर सम्बन्धित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जावेगी।