

रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम ने शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 'एकमुश्त जलकर निपटान योजना' लागू करने की घोषणा की है। निगम ने ऐसे सभी नागरिकों से अपील की है, जिनके नल कनेक्शन नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं, कि वे निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन कर अपने कनेक्शन को वैध करा लें। निगम ने इसे अंतिम अवसर बताया है।
15 जुलाई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
नगर निगम के अनुसार योजना के तहत 15 जुलाई 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उपभोक्ता अपने क्षेत्र के संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। योजना का लाभ आवासीय और व्यवसायिक दोनों प्रकार के नल कनेक्शन धारकों को मिलेगा।
वैधीकरण के लिए तय की गई शुल्क राशि
नगर निगम ने आवासीय और व्यवसायिक नल कनेक्शन के नियमितीकरण के लिए 15,882 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। योजना के तहत इस राशि का भुगतान एकमुश्त करना अनिवार्य होगा। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद अवैध नल कनेक्शन को निगम के रिकॉर्ड में वैध रूप से दर्ज किया जाएगा।
समय सीमा के बाद होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि 15 अक्टूबर 2026 तक आवेदन नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में अवैध नल कनेक्शन काटे जा सकते हैं या फिर नियमितीकरण शुल्क की तीन गुना राशि तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
तकनीकी सहायता के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई, मानसिक परेशानी या जल कनेक्शन विच्छेदन जैसी स्थिति से बचने के लिए समय रहते अपने संबंधित जोन कार्यालय में संपर्क करें। योजना से जुड़ी किसी भी तकनीकी जानकारी या सहायता के लिए 9301953298 पर संपर्क किया जा सकता है।





















