सूरजपुर: ऐसा व्यक्ति जिसने कोविड-19 पॉजीटिव होने के उपरांत आत्महत्या कर ली हो उसके परिजन मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं, यदि उक्त आत्महत्या कोविड-19 पॉजीटिव पाए जाने के 30 दिवस के भीतर हुई हो तो। ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता एवं पिता दोनों को खो दिया हो या ऐसे बच्चो जिनके माता या पिता में से कोई एक पूर्व में मृत हो चुके हो और दूसरे की कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई हो, ऐसे बच्चों की जानकारी नेशनल कमीशन फोर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के ऑनलाईन पोर्टल बाल स्वराज पर अपलोड की जानी है।

अशोक कुमार साहू जिला न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर सूरजपुर के अंतर्गत कोविड 19 (कोरोना) में जिनकी मृत्यु हो गई है एवं शासन की ओर से उनके परिजनों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुए हैं तो उनके परिजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर में संपर्क कर सकते हैं।

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