मध्य प्रदेश: सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। स्वैच्छिक तबादले की प्रक्रिया के दौरान विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाए जाने से बड़ी संख्या में शिक्षकों को आवेदन करने में परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने नियमों में अहम बदलाव करते हुए वैकल्पिक दस्तावेज स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता से बढ़ी थी परेशानी

विभाग ने पहले ऐसे शिक्षकों के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य किया था, जो पति या पत्नी के कार्यस्थल के निकट स्थानांतरण चाहते थे। इस नई शर्त के कारण कई शिक्षक समय पर आवेदन नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था।

15 से 20 साल पहले हुई शादी वाले शिक्षक हुए प्रभावित

शिक्षक संगठनों का कहना था कि अधिकांश शिक्षकों की शादी 15 से 20 वर्ष पहले हुई थी। उस समय विवाह पंजीयन कराना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। ऐसे में अचानक इस दस्तावेज को अनिवार्य करने से हजारों शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

अब इन दस्तावेजों से भी होगा काम

शिक्षकों की समस्या को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभिषेक सिंह ने देर रात नया आदेश जारी किया। नए निर्देश के अनुसार अब विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के स्थान पर शिक्षक समग्र कार्ड, सेवा पुस्तिका का सत्यापित पृष्ठ या विवाह संबंधी अन्य उपयुक्त दस्तावेज भी अपलोड किए जा सकेंगे। इससे बड़ी संख्या में शिक्षकों को राहत मिलेगी।

दिव्यांग शिक्षकों के लिए भी लागू हैं ये नियम

विभाग ने दिव्यांग शिक्षकों के लिए भी आवश्यक शर्तें तय की हैं। स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले दिव्यांग शिक्षकों को एक वर्ष के भीतर जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जानिए ट्रांसफर प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल

स्कूल शिक्षा विभाग में स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जून से शुरू हुई थी और आवेदन की अंतिम तिथि मंगलवार निर्धारित की गई थी। विभाग के अनुसार स्थानांतरण आदेश 28 से 30 जून के बीच जारी किए जाएंगे।

हजारों शिक्षकों को मिलेगा लाभ

सरकार के इस फैसले से उन शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जो केवल विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से आवेदन करने से वंचित रह गए थे। अब वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर भी स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

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