कारखानो, स्थापनाओं, नियोजकों, प्रोपराईटर, संस्था प्रतिष्ठान हेतु कोविड-19 के लिए श्रम विभाग के दिशा निर्देश

सूरजपुर: कार्यालय श्रमायुक्त, छ.ग. शासन, अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम हेतु आवश्यक सावधानियां बरतने तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में कोरोना वायरस के नए वेरिएट ओमिकोन के बढ़ते संक्रमण के कारण केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा नियमित रूप से निर्देश जारी किए गए है। अतः राज्य शासन द्वारा जारी किए गए एसओपी अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही हेतु आपके संस्थान, कारखाने, उपक्रम में नियोजित श्रमिकों एवं कर्मचारियों के सुविधा हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।
कारखाने के प्रवेश द्वार कॅन्टीन, शिशु घर वॉशरूम, टॉयलेट आफिस बिल्डींग लेबर क्वार्टर, भवन उपकरण लिफ्ट, सिक, पानी के स्थान, दीवारे तथा सतहे, वाहनों मशीनों, बैटक कक्षों सम्मेलन हॉल, बरांडा, पोर्च, कैबिन तथा अन्य खुली जगह सहित सम्पूर्ण परिसर को सेनेटाईजेशन करने की कार्यवाही की जाए। कारखाने में पर्याप्त मात्रा में नोज मास्क, दस्ताने, सेनेटाईगर एवं हैण्डबॉश की व्यवस्था करने कार्य क्षेत्र परिसर में सघन रूप से हाथ धोने के लिए स्थान सुनिश्चित किया जाए। हाउसकीपिंग व्यवस्था को बनाए रखने हेतु नियमित साफ-सफाई, उपकरणों व आस-पास के क्षेत्र को कीटाणु रहित करे एवं स्वच्छता की आदतों से परिचय कराने हेतु प्रशिक्षण एवं सूचना प्रदान किया जाएगा। समस्त कार्य क्षेत्रों स्थलों में सामाजिक दूरी के नियमों के पालन किया जाए। कारखाना में प्रवेश करने से पहले सभी श्रमिकों, कर्मचारियों का धर्मल स्कैनिंग कराया जाए व प्रवेश करने वाले सभी वाहनों एवं मशीनों को अनिवार्य रूप से स्प्रे कर सेनेटाईज किया जाये। सुरक्षा की दृष्टिकोण से कारखानों, स्थापनाओं का संचालन पूर्ण सावधानी के साथ किया जाये ताकि कारोना वायरस सक्रमण के विस्तार को रोका जा सके एवं महामारी दुर्घटना से बचा जा सके। श्रमिकों को श्वसन संबंधी रीति एवं सावधानियों के लिए प्रोत्साहित करें जिसमें खासी और छीक के दौरान मुंह को ढकना कोविड-19 सबंधी लक्षण पाए जाने पर उनके उपचार हेतु समुचित व्यवस्था की जाए एवं आस-पास के अस्पताल, क्लीनिक जो कोविड 19 के उपचार के लिए अधिकृत हो चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराया जाए। कार्यस्थल पर दो पालियों के मध्य एक घण्टे का अन्तराल रखा जाए तथा फिजीकल दूरी के पालन के लिए भोजन अवकाश में भी दूरी रखें। कारखानो, स्थापनाओं में श्रमिकों, कर्मचारियों के एक जगह इकट्ठा होने अथवा बैठकों प्रशिक्षण कार्यक्रमों को हतोत्साहित किया जाये एवं कम से कम छः फीट की दूरी बनाकर रखा जाये। कोरोना वायरस कोविड-19 के संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाये और संस्थानों में बैनर पोस्टर तथा नोटिस बोर्ड लगाया जाए। इसके बचाव के लिए एसओपी बनाया जाकर श्रमिकों को वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें शीघ्र वैक्सीन लगवाने हेतु प्रबंधन द्वारा सभी संभव सुविधाए प्रदान की जाये।

शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार श्रमिकों, कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने हेतु प्रोत्साहित करें और जिन श्रमिकों को वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें शीघ्र लगवाने हेतु प्रबंधन द्वारा सभी संभव सुविधाएं प्रदान की जावे। कोविड-19 से संक्रमित अथवा वैक्सीनेशन से प्रभावित किसी भी श्रमिकों, कर्मचारियों को वेतन भत्ते आदि में कटौती नहीं किया जाए, सेवा छटनी अथवा सर्विस ब्रेक न किया जाए बल्कि उन्हें आवश्यकतानुसार अवकाश एवं संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाये।

ऐसे समस्त परिस्थितियों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए संबंधित श्रमिक, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को वैधानिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। कोविड-19 संक्रमण विस्तार की संकटापन्न स्थिति में श्रमिक, कर्मचारियों की सहायता हेतु श्रम विभाग द्वारा हेल्पलाईन सेन्टर संचालित है जिसका दूरभाष नम्बर 0771-2443809, 91098-49992 है। उक्त जानकारी को संस्थान के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें। जिले के समस्त कारखानो, स्थापनाओं, नियोजकों, प्रोपराईटर, संस्था प्रतिष्ठान प्रमुखों से आपेक्षित है उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त समय-समय पर इस संबंध में भारत सरकार एवं छ.ग. सरकार के गृह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा स्थानीय जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

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