अंबिकापुर: सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना बतौली पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के एक मामले में दोपहिया वाहन चालक को 10,000 के अर्थदंड से दंडित कराया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में थाना बतौली क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक CG/15/DX/0184 को रोका गया। जांच के दौरान वाहन चालक ने अपना नाम रुपेश केरकेट्टा, पिता विश्वनाथ केरकेट्टा, उम्र 23 वर्ष, निवासी घोघरा बेंदोकोना, थाना बतौली बताया।ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण करने पर चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट  के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे  न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी चालक को 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक सेंगर, सहायक उप निरीक्षक नारायण सिंह मरावी, प्रधान आरक्षक अनूप कुजुर, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट, आरक्षक राजेश खलखो, गजानंद सिंह, विकाश एक्का, हिमांशु पाण्डेय,राजू कुजूर, जोगी बड़ा एवं भगलू रामकी सक्रिय भूमिका रही।

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