

बलरामपुर: ई-कोष के अंतर्गत जीएसटी से संबंधित देयकों को तैयार करने पर जीएसटी टीडीएस की राशि को डीडीओ के चालू खाते में अंतरण किया जाता है। इसके बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा चालू खाते से राशि का आहरण कर चालान के माध्यम से जीएसटी पोर्टल में जमा किया जाता है।
छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 51 के अन्तर्गत समस्त पंजीयन शासकीय विभागों को वस्तु/सेवा के क्रय उपरान्त वेंडर्स को भुगतान के समय स्त्रोत पर कर की कटौती (जीएसटी टीडीएस डिडक्टर्स ) की जानी है। उक्त संबंध में 24 सितम्बर 2025 को दोपहर 02 बजे से संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में कार्यशाला का आयोजित की गई है। कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वयं तथा कार्यालय में पदस्थ लेखापाल के साथ कार्यशाला में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।






















