

सूरजपुर: शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला करौटी “ए” विकासखण्ड ओड़गी के प्रधान पाठक संजय सिंह पर लगे गंभीर आरोपों की पुष्टि होने के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है
जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर द्वारा संयुक्त संचालक शिक्षा, सरगुजा संभाग को भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट में बताया गया कि संजय सिंह विद्यालय में लगातार अनुपस्थित रहने के साथ-साथ अपने दायित्वों का गंभीर उल्लंघन कर रहे थे।रिपोर्ट के अनुसार संकुल प्राचार्य महुली द्वारा 4 से 6 नवंबर 2025 तक किए गए निरीक्षण में संजय सिंह बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए। इसी प्रकार 3 दिसंबर 2025 को मोहरसोप संकुल द्वारा किए गए निरीक्षण में भी वे फिर अनुपस्थित मिले। इतना ही नहीं, उनके द्वारा शिक्षक दैनंदिनी का संधारण भी नहीं किया जा रहा था, जो कि शिक्षण कार्य का अनिवार्य हिस्सा है।
मामला तब और गंभीर हो गया जब 8 दिसंबर 2025 को ग्राम पंचायत करौटी “ए” के सरपंच ने सूचना दी कि संजय सिंह शराब के नशे में गांव में घूम रहे हैं। इस संबंध में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और दैनिक ‘समाचार पत्र’ में “स्कूल में अध्यापन कराना छोड़ जाम छलकाते शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल” शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई।प्राप्त जांच प्रतिवेदन का अध्ययन करने के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा ने माना कि संजय सिंह का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03, 07 एवं 23 (ख), (ग) का गंभीर उल्लंघन है। उक्त आचरण शिक्षकीय पद की गरिमा और जिम्मेदारियों के पूर्णतः विपरीत पाया गया।
इन तथ्यों के आधार पर संजय सिंह को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित कर दिया गया है।निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सूरजपुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।























