
सूरजपुर: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन एस जयवर्धन ने मतदान दिवस और मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित करते हुए जिले में संचालित मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रखने आदेश जारी किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिकाओं (नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत) के अध्यक्ष तथा पार्षद पदों के आम निर्वाचन के दौरान दिनांक 9 फरवरी की संध्या 5 बजे से 11 फरवरी को मतदान समाप्ति तक और मतगणना दिनांक 15 फरवरी को मतगणना समाप्ति तक जिले के देशी कंपोजिट मदिरा दुकान सूरजपुर, शिवनंदनपुर एवं विदेशी मदिरा दुकान प्रतापपुर, जरही और भटगांव, को बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। आदेश में कहा गया है कि उक्त अवधि में जिले में संचालित इन दुकानों को पूर्णतः बंद रखा जाए तथा अवैध शराब बिक्री, धारण, परिवहन आदि पर समुचित नियंत्रण रखा जाए तथा आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।