
अंबिकापुर: जिला प्रशासन ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत दो अपराधियों को एक वर्ष के लिए सरगुजा समेत छह जिलों की सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने मृत्युंजय सिंह उर्फ टुना सिंह (निवासी बसुंधरा बिहार, गोधनपुर, थाना गांधीनगर) और अविनाश मिश्रा (निवासी केनाबांध, बौरीपारा, थाना कोतवाली अंबिकापुर) के खिलाफ यह कार्रवाई की। प्रतिवेदन के अनुसार, दोनों व्यक्तियों की गतिविधियां समाज की शांति और कानून व्यवस्था के लिए खतरा थीं। जिला मजिस्ट्रेट ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्राप्त करने और सुनवाई का अवसर दिया। अभियोजन साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर आरोप सही पाए गए।
जारी आदेश के अनुसार, मृत्युंजय सिंह और अविनाश मिश्रा को 14 फरवरी 2025 से सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर, और सूरजपुर की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित कर दिया गया है।